दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके परिवार से मिलने के लिए तीन दिनों के लिए पैरोल दी

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Front News Today: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (3 दिसंबर) को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय राजधानी में उनके परिवार से मिलने के लिए तीन दिनों के लिए पैरोल दी हैं।राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं और एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

शहाबुद्दीन ने अपने पिता की मृत्यु के कारण अपने परिवार से मिलने के लिए सिवान जाने के लिए कस्टडी पैरोल देने की प्रार्थना की थी।

हालांकि, दिल्ली HC ने कहा कि बिहार और दिल्ली के पुलिस विभाग इस बात पर एकमत हैं कि वे सीवान में अपनी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते। 2018 में बिहार के सीवान जेल से सुप्रीम कोर्ट द्वारा शहाबुद्दीन को दोषी ठहराया गया था, जो एक अपराधी था, उसे तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार में लाने के बाद उनकी न्‍यायिक हिरासत और सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए न तो बिहार की सरकार और न ही दिल्‍ली पुलिस तैयार हुई. जाहिर है बिहार की नीतीश सरकार के इनकार और दिल्ली सरकार की मनाही के बाद शहाबुद्दीन के लिए बिहार आने की इजाजत नहीं दी गई.

राजद के पूर्व सांसद ने 19 सितंबर को उनके पिता का निधन होने पर सिवान जाने के लिए हिरासत में पैरोल मांगी थी और वे अपनी शोकग्रस्त माँ, जो अस्वस्थ हैं, और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपने पिता जी के स्वर्गवास की कब्र पर नमाज़ अदा करना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्‍हें तीन दिन की पैराेल दी है, लेकिन हर दिन वे केवल आधे घंटे के लिए ही अपने परिवार से मिल सकेंगे.

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