अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करें निवारण :- उपायुक्त अजय कुमार

Date:

  • 21 मामलों में दी गई 60 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
  • प्रदूषण को लेकर वाहनों की नियमित रूप से प्रस्तुत करें रिपोर्ट
  • जिला के दो हॉटस्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदला
  • विभागों से तालमेल कर किसान हित में लागू करें सहकारिता की योजनाएं
    रोहतक, 28 दिसंबर : उपायुक्त अजय कुमार ने अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में अलग-अलग विभागों की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो गंभीर किस्म के मामले हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत पहुंचाने का काम किया जाए। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत 35 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 21 मामलों में 60 लाख रुपए की राशि का भुगतान सहायता के रूप में पीड़ित पक्षकारों को किया जा चुका है।
    हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रदूषण से संबंधित पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली वाहनों की जांच की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला के दो हॉटस्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदला जा चुका है। बैठक में जिला स्तरीय सहकारिता विकास कमेटी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने निर्देश दिए कि सहकारिता की योजनाओं को संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके क्रियान्वित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इनका लाभ मिल सके।

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