Front News Today: दिल्ली सरकार ने अपने प्रदूषण-विरोधी मानदंडों को कड़ा किया है और आधिकारिक आदेश के अनुसार, तानसेन मार्ग पर एक विध्वंस स्थल पर धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि वाणिज्य निकाय को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया है। FICCI को यह भी निर्देशित किया गया है कि एंटी स्मॉग गन स्थापित होने तक किसी भी गतिविधि को फिर से शुरू न करें।