उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे व्यक्ति फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए आगामी 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते है,

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे व्यक्ति फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए आगामी 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते है, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के उपरांत 27 अगस्त को इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए आगामी 2 सितंबर अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। निर्वाचन आयोग सभी पात्र व्यक्तियों की चुनाव में हिस्सेदारी का पक्षधर है ताकि लोकतंत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों विशेषकर युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे है।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के लिए की गई आम चुनाव की घोषणा के तहत प्रदेश में 5 सितंबर 2024 को चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जो 12 सितंबर 2024 को संपन्न होगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

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