जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा नीरजा कुलवंत कलसन ने जिले वासियों का आह्वान किया है कि वे विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों का आगामी 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करवाये। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का स्थाई समाधान होता है तथा इस अदालत में संबंधित पार्टियों की सहमति से निपटारा किया जाता है।
नीरजा कुलवंत कलसन स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में मीडिया कर्मियों से संवाद कर रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में 14 सितंबर 2024 को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्टï्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करवाने के इच्छुक व्यक्ति या पार्टी अपने संबंधित कोर्ट में संपर्क कर सकते है। इस बारे में लीगल अधिवक्ताओं व एडीआर सेंटर में भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा करवाने से भाईचारे की भावना प्रबल होती है तथा अदालती प्रक्रिया में लगने वाले समय व धन की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि जिला में गत लोक अदालतों में भी काफी हजारों मामलों का निपटारा करवाया गया है।