भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी फार्म 12 डी भरकर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मंगलवार को पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी छछरौली के एसडीएम रोहित कुमार ने इस सम्बंध में आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक कर इस सम्बंध में आवश्यक जानकारी दी एवं पिछली बैठक के बाद किए गए कार्य की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट सम्बंधी फार्म नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिन के अंदर-अंदर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना आवश्यक है। यदि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाला कर्मचारी जिले से बाहर का रहने वाला है तो उसे अपना फार्म 12 डी भरने के बाद अपने विभाग के नोडल अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवाने के पश्चात 8 सितम्बर दोपहर 12 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा ताकि समय से पोस्टल बैलेट उसका फार्म संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचाया जा सके।
छछरौली के एसडीएम रोहित कुमार ने जिला सचिवालय के सभागार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक में बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी के कारण मतदान बूथ पर उपस्थित नहीं हो सकते, वे फार्म 12 डी भरकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। आयोग के मुताबिक रेलवे, बिजली बोर्ड, बीएसएनएल, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, पोस्ट एंड टेलीग्राम, स्टेट मिल्क यूनियन एंड मिल्क को ऑपरेटिव सोसाइटीज, स्वास्थ्य विभाग, फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया, एवियशन, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फायर सर्विसेज, ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर फोर्स, जेल, वॉटर अथॉरिटी, ट्रेजरी सर्विसेज, फॉरेस्ट, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, पावर, पीडब्ल्यूडी विभाग तथा मीडियाकर्मी पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी भरने वाले कर्मचारियों के लिए 27 सितंबर से पहले मतदान करवाने की व्यवस्था की जाएगी। जहां पोस्टल बैलेट से वोट दिए जा सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश पीयूष गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि एक भी मतदाता वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो कर्मचारी आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं और वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं जा सकते, उनको पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा जिला सचिवालय परिसर में दूसरी मंजिल पर स्थित निर्वाचन विभाग के कार्यालय से फार्म 12 डी प्राप्त किया जा सकता है।