सोलर पंप लगवाने के लिए किसान 25 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन-एडीसी अंकिता चौधरी

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– सरकार द्वारा दिए किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे 3 से 10 एचपी के सोलर पंप

– अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने किसानों से सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का किया आह्वान

अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के ऐसे किसानों, जो डीजल पंप से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। सोलर पंप लगवाने के लिए इच्छुक किसान 25 जुलाई सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक www.saralharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय के कमरा नंबर-3 में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है। मे सम्पर्क कर सकते हंै।

अतिरिक्त उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने स्पष्टï किया कि गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व लैंड होल्डिंग के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान अपने खेत के आकार, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन कर सकते हैं। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पम्प स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।

नियम एवं शर्ते:-

अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्टï किया कि ये सिस्टम केवल उन्ही किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत मे जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। डार्क जोन के लिए नोटिफाईड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पम्प नहीं दिया जा सकता यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा।

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज:-

1. परिवार पहचान पत्र।

2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।

3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।

4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।

5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर

100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।

6. सोलर पम्प की स्कीम 2024-25 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in पर जाएं।

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